संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हो गया है| इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है|

नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को लोकसभा में पास हो गया हैं और आज राज्यसभा में भी इसे हरी झंडी मिल गई | 

यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमीशन है | 

इस बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है | 

इस बिल में, ओवर-द-टॉप सर्विसेज OTT प्लेटफॉर्म जैसे ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मैसेजिंग को टेलीकॉम सर्विसेज की परिभाषा से बाहर रखा गया है 

पिछले साल जब टेलीकम्युनिकेशन बिल का ड्राफ्ट पेश किया गया था, तो उसमें ओटीटी सर्विसेज भी दायरे में थी | जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ था, बाद में सरकार ने इसे बिल से हटा दिया है | 

नए टेलीकॉम बिल में यह भी प्रावधान किया गया है, कि कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी