लॉकडाउन 4.0 की सम्पूर्ण जानकारी क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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कोरोना वायरस तेजी से भारत में फेल रहा है| महाराष्ट्र की हालत इस समय सबसे खराब है| प्रवासी मजदूरों के पलायन से समस्या और बढती जा रही है| इस समय भारत के पास लॉकडाउन बढाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है|

आज हम आपको लॉकडाउन 4.0 की पूरी जानकारी देने वाले है| इस लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा और क्या नहीं इसके बारे में विस्तार से और खुलकर आपको बताते हैं|

लॉकडाउन 4.0 – 18 मई से 31 मई तक चलेगा|

हालाँकि इस लॉकडाउन में काफी हद तक छूट दी गई है| अब कई फेसले राज्य सरकारें अपने स्तर पर खुद ले सकती हैं|

आइये क्रम वार तरीके से जानते हैं क्या खुलेगा और क्या नहीं|

लॉकडाउन 4.0 में क्या-क्या बंद रहेगा?

  • होटल, रेस्टोरेंट
  • मेट्रो ट्रेन
  • मॉल
  • विमान सेवाएं
  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं

लॉकडाउन 4.0 में बढ़ गए हैं राज्य सरकार के अधिकार

इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं| कई फेंसले राज्य सरकारें अब खुद ही ले सकती हैं| इसके लिए केंद्र सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी|

लॉक डाउन 4.0 में राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र

  • बाजार – दुकानें खोलने का फेंसला
  • राज्य में बस चलाने का फेंसला
  • एक राज्य से दुसरे राज्य में बस चलाने का फेंसला भी राज्य एक दुसरे से सलाह करके कर सकते हैं|
  • रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करने से जैसे फेंसले शामिल है|

आइये विस्तार से जानते है लॉकडाउन 4.0 में किसको कितनी छुट मिली है|

समाज के सभी वर्गों को इस चोथे लॉकडाउन में कितनी छुट मिली है आइये क्रमबध तरीके से जानते हैं|

छात्र –

स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे
कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे

यात्री –

हवाई यात्रा पर रोक जारी रहेगी

मेट्रो और ट्रेन नहीं चलेगी

बस चलाने का फैसला राज्य करेंगे

नौकरीपेशा

ऑफिस खोलने की इजाजत है

सामाजिक दूरी के नियम लागू करने होंगे

खिलाड़ी –

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे

स्टेडियम में दर्शकों को इजाज़त नहीं

व्यापारी –

मोहल्ले की दुकानें खुल सकती हैं

मॉल और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे

लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की गतिविधियों को लेकर भी गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं

धार्मिक गतिविधि –

सभी तरह की धार्मिक सभा पर रोक रहेगी. मंदिर, मस्जिद , गुरुद्वारे और चर्च में नहीं जा सकते.

सामाजिक गतिविधि –

शर्तों के साथ शादी समारोह की इजाजत दी गई है. शादी में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.

राज्य सरकारों को लॉकडाउन 4.0 में अन्य अधिकार भी दिए गएँ है वो इस प्रकार हैं|

कन्टेमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह स्पेशल ट्रेन चलेंगी

ग्रीन, रेड और ऑरेंज जॉन में

अंतरराज्जीय सड़क परिवहन, शराब, सिगरेट और पान मसाला की दूकान खुलेंगी

  • सेलून, स्पा,
  • मेडिकल क्लिनिक,
  • ओपीडी सेवा,
  • स्टेडियम,
  • स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स,
  • शहरी उद्योग,
  • एकल दुकानें,
  • ई-कॉमर्स,
  • घेरेलु सहायिका,
  • कृषि गतिविधियाँ,
  • बैंक, फाइनेंस,
  • कोरिअर पोस्टल,
  • माल धुलाई,
  • 33 फीसदी कर्मियों के साथ सरकारी,
  • निजी ऑफिस

खोलने की इजाजत होगी

बिना दर्शकों के स्टेडियम, बस डिपो और रेलवे स्टेशन खुले रहेंगे|

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Anurag Pathak

इनका नाम अनुराग पाठक है| इन्होने बीकॉम और फाइनेंस में एमबीए किया हुआ है| वर्तमान में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं| अपने मूल विषय के अलावा धर्म, राजनीती, इतिहास और अन्य विषयों में रूचि है| इसी तरह के विषयों पर लिखने के लिए viralfactsindia.com की शुरुआत की और यह प्रयास लगातार जारी है और हिंदी पाठकों के लिए सटीक और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे

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One comment

  1. nice post – मै आपके वेबसाइट पर daily विजिट करती हु आप बहुत ही अच्छा लिखते है ….प्लीज आगे भी ऐसे helpful article provide कराते रहिएगा !

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