Income Tax me TDS aur GST me TDS ke beech mein kya antar hai

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क्या आप सर्च कर रहे है की इनकम में टीडीएस और जीएसटी में टीडीएस में क्या अन्तर है यदि हाँ तो आप सही जगह पर आये है इस पोस्ट में discuss करेंगे की Income Tax में TDS और GST में TDS में क्या अंतर है|

अगर आपको भी इनके बीच कोई कन्फ्यूजन है तो आज हम आपको इन दोनों की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे

जिससे आपका इन दोनों के बीच का कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप भी किसी को भी इनके बीच अंतर बता सकते है|

इनकम में टीडीएस और जीएसटी में टीडीएस के बीच में क्या अंतर है? (टेबल के साथ)

S.no. Income Tax में TDS GST में TDS
1.GST Act में specified deductor निम्नानुसार हैं :
1) central government या State Government
2) Local Authorities
3) Government Agencies
4) other notified persons.
प्रत्येक व्यक्ति जो income tax के तहत specified mentioned payment कर रहा है। हालांकि, individual या HUF जिनकी books का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें टीडीएस काटने से छूट दी गई है|
2.payment करने वाला टीडीएस काट लेता है|
taxable वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के supplier को टीडीएस काटना होता है |
3.यदि पेमेंट की अमाउंट  income tax Act, 1961 की स्पेशल स्ट्रीम्स के अंडर specified threshold अमाउंट को बढ़ाती है तो केवल taxability उत्पन्न होगी।
यदि taxable वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के कॉन्ट्रैक्ट
 के तहत supply का total value 2,50,000 रुपये से
 ज्यादा है, तो टीडीएस काटने की जरूरत होती है।
4.टैक्स रेट  अलग-अलग स्ट्रीम्स  के अंडर specified के  रूप में different होती है। यह एक्सपेंस की नेचर पर भी डिपेंड हो सकता है|
Inter-state supply के लिए Tax rate 2% की rate से है, [यानी CGST and SGST/ UTGST  कॉम्पोनेन्ट के
लिए सभी के लिए 1% और inter-state supply के लिए यह 2% [IGST के रूप में] है।
5.जैसे ही टीडीएस काटने की liability generated होती है तो रजिस्ट्रेशन लेना जरुरी है|
टीडीएस के सभी deductors के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशनका provision है। इसके अलावा, यदि वे पहले से ही जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन हैं तो टीडीएस deductor के रूप में अलग से रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होती है|
6.आमतौर पर, अगले महीने का 7th day पेमेंट  के लिए नियत तिथि है। हालांकि, मार्च के महीने के लिए, पेमेंट की डेट  30 अप्रैल है * Government deductors के लिए यह 7 अप्रैल है|
पेमेंट की नियत तिथि अगले महीने की 10 तारीख है।
7.डिफरेंस types के रिटर्न 26q, 24q, 27q आदि हैं।
टीडीएस रिटर्न फॉर्म GSTR-7 में भरा जाता है।
8.साल के दौरान काटे गए टीडीएस की अमाउंट फॉर्म 26AS में clear होती है। इसके अलावा, आईटीआर approach करते समय टीडीएस का क्रेडिट लिया जा सकता है।काटे गए टीडीएस की अमाउंट फॉर्म GSTR 2A/ 4A में
अवेलेबल होगी और रिसीवर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा
की जाएगी।
9.TDS Certificate Department की वेबसाइट से deductor (receiver) को deductor (payer) द्वारा कंटिन्यू किए जाते हैं। टीडीएस Certificates के example फॉर्म हैं 16, Form 16A, Form 16 B and Form 16 C.
deductor को फॉर्म GSTR 7A में deductor को एक
Certificate जारी करना होगा।
10.लेट फी पर डे Rs. 200 की अमाउंट लगाया जाता है, लेकिन टीडीएस की अमाउंट  से ज्यादा नहीं होती है|
यदि Certificate जमा करने के 5 दिनों के अंडर continued नहीं किया जाता है, तो deductor को CGST Act के अंडर हर दिन Rs. 100 और SGST/ UTGST Act के अंडर हर दिन Rs. 100 per day का लेट फी का पेमेंट करना होगा। हालांकि, मैक्सिमम अमाउंट  Rs. 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
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Anurag Pathak
Anurag Pathak

इनका नाम अनुराग पाठक है| इन्होने बीकॉम और फाइनेंस में एमबीए किया हुआ है| वर्तमान में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं| अपने मूल विषय के अलावा धर्म, राजनीती, इतिहास और अन्य विषयों में रूचि है| इसी तरह के विषयों पर लिखने के लिए viralfactsindia.com की शुरुआत की और यह प्रयास लगातार जारी है और हिंदी पाठकों के लिए सटीक और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे

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